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2017 में Portland अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, 75 वर्षीय एक महिला की व्हीलचेयर पर एस्केलेटर से गिरने से मौत हो गई। अलास्का एयरलाइंस को अब पीड़ित परिवार को 3.2 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह पाया गया कि उन्होंने महिला के लिए कई बार गेट से गेट तक एस्कॉर्ट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, जिसे अलास्का एयरलाइंस पूरा करने में विफल रही। परिवार के अनुसार, बुजुर्ग महिला को सुनने में कठिनाई होती थी और वह अक्सर अपरिचित स्थानों पर भ्रमित हो जाती थीं, इसलिए हवाई अड्डे पर पूरे समय एस्कॉर्ट के साथ यात्रा करना उनके लिए आवश्यक था।

https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/jury-orders-alaska-airlines-to-pay-3-2-million-to-family-of-woman-who-died-after-falling-down-airport-escalator/

किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जूरी ने इस घटना को एयर कैरियर एक्सेस एक्ट का उल्लंघन पाया, “जिसके तहत एयरलाइंस को विकलांग यात्रियों को कुछ सहायता प्रदान करना अनिवार्य है, जिसमें बोर्डिंग, डीप्लेनिंग और कनेक्टिंग फ्लाइट में सहायता शामिल है।” बताया गया है कि गिरने से महिला को कई चोटें आईं, जिनमें उसके एच्लीस टेंडन में चोट भी शामिल है, जिसके कारण संक्रमण हो गया और बाद में डॉक्टरों द्वारा पैर काटने की कोशिश के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। अलास्का एयरलाइंस ने इस स्थिति के जवाब में अभी तक कोई नीतिगत बदलाव की घोषणा नहीं की है।

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